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    पत्नी के संघर्ष से कनिष्ठ लिपिक को मिला न्याय:मिर्जापुर में 4 साल बाद मंत्री की सुनवाई में आरोप निराधार साबित हुए

    7 hours ago

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    मिर्जापुर में सीएमओ कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक राजीव कुमार गुप्ता को लगभग चार साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिल गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री सोहन लाल श्रीमाली ने उनके खिलाफ लगाए गए अनैतिक कार्य, अनाधिकृत धनार्जन और भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार घोषित किया। इस निर्णय से उनकी सेवा संबंधी स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा बहाल हुई है। यह प्रकरण वर्ष 2021 का है, जब एक मौखिक शिकायत के आधार पर तत्कालीन मंडलायुक्त के निर्देश पर राजीव कुमार गुप्ता का स्थानांतरण मिर्जापुर से महोबा कर दिया गया था। नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन न करने के कारण उनका एक वर्ष का वेतन भी रोक दिया गया था। इन आरोपों के चलते उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। सहकर्मियों और अधिकारियों के बीच उनकी छवि प्रभावित हुई और कार्यस्थल पर उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी द्वारा लगातार की गई पैरवी और प्रयासों के परिणामस्वरूप यह मामला आयोग तक पहुंचा। आयोग में सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन विभाग कोई भी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सका। सुनवाई में उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि श्री गुप्ता के साथ अन्याय हुआ है। आयोग ने यह भी माना कि निराधार आरोपों के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और मानसिक उत्पीड़न हुआ। यह तथ्य भी सामने आया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा आरोपी के पत्र स्वीकार न करना और अपील पत्र अग्रसारित न किया जाना भी मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आता है। विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आरोपों को विलोपित कर दिया गया, जिससे आरोपों की असत्यता प्रमाणित हुई। आयोग ने आदेश दिया है कि राजीव कुमार गुप्ता की रोकी गई वेतनवृद्धि तथा समस्त बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। आयोग को एक माह के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
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