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    Raghav Chadha को High Court से मिली आंशिक राहत, अपमानजनक Social Media Posts हटाने का आदेश

    21 hours ago

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निशाना बनाने वाले कुछ अपमानजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तिगत अधिकारों) का कोई मुद्दा शामिल नहीं है। चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कंटेंट में से केवल कुछ ही अपमानजनक थे। आदेश सुनाते हुए जज ने कहा कि मैंने कुछ कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है... बाकी कंटेंट अपमानजनक नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि इस मुक़दमे में पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है, और कोर्ट ने अपना ध्यान सिर्फ़ मानहानि के आरोपों तक ही सीमित रखा। इसे भी पढ़ें: व्यापार जगत को बड़ी राहत! कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹183.50 सस्ता, जानें अपने शहर के नए दाम, घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर21 मई: चड्ढा को झटकायह नया आदेश चड्ढा के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है। इससे कुछ हफ़्ते पहले, उसी जज ने चड्ढा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि राजनीतिक हस्तियों की आलोचना, व्यंग्य और कार्टून पर सिर्फ़ इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वे पसंद नहीं आते। यह मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर चड्ढा के आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की आलोचना की गई। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी तस्वीर और व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस प्रसाद ने कहा था कि संबंधित पोस्ट राजनीतिक क्षेत्र में लिए गए फैसलों की आलोचना से जुड़े थे। कोर्ट ने 21 मई को कहा, "मानहानि और आलोचना के बीच एक बारीक रेखा होती है। मेरे मन में पहली बात यही आई कि प्रथम दृष्टया, व्यक्तित्व अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना की जा रही है।इसे भी पढ़ें: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौत, 15 घायलचड्ढा के वकीलों ने फ़ैसले का स्वागत कियाबुधवार के आदेश के बाद, चड्ढा के वकील सतत्य आनंद और निखिल आराधे ने फ़ैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे यह बात और मज़बूत हुई है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाने के बहाने के तौर पर नहीं किया जा सकता। इस फ़ैसले को अहम बताते हुए वकीलों ने कहा कि यह आदेश "सुनियोजित ऑनलाइन बदनामी के ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करने और सार्वजनिक बातचीत की गरिमा की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट में चड्ढा की दलीलेंवकीलों के मुताबिक, चड्ढा ने कोर्ट में दलील दी कि कई प्रोफेशनल एजेंसियों के ज़रिए एक सुनियोजित और कथित तौर पर पैसे देकर चलाया जाने वाला सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा था, जिसका मकसद उनकी पब्लिक इमेज और साख को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कथित तौर पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसियों के ज़रिए पैसे लेकर कंटेंट पब्लिश किया था। वकीलों ने यह भी दावा किया कि ये पोस्ट कुछ ही मिनटों में कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर फैला दिए गए, जिससे पता चलता है कि यह झूठी बातों को बढ़ावा देने और साख को कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित कोशिश थी।
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