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    Raja Raghuvanshi Murder: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की Bail रद्द की, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

    13 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द कर दी। उन पर अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंशी को तीन हफ़्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है, तो वह छह महीने बाद ज़मानत के लिए नई अर्ज़ी दाखिल कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 28 अप्रैल को शिलांग की एक अदालत ने सोनम रघुवंशी को ज़मानत दी थी। गौरतलब है कि इंदौर के रहने वाले बिज़नेसमैन राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि तीन हत्यारों ने उनकी हत्या की थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले यह बिज़नेसमैन अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने वहां गए थे।इसे भी पढ़ें: अभिजीत दिपके का दावा: BJP के गुंडे कर रहे पत्थरबाजी, CJP को बदनाम करने की साजिशकोर्ट ने क्या कहा?सुनवाई के दौरान, सोनम रघुवंशी के वकील ने बताया कि इस मामले में कुल 94 गवाहों के नाम शामिल हैं। इनमें से अब तक सिर्फ़ चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है, और उन्हें कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है। सोनम के वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है; उन्हें उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में गिरफ़्तार किया गया था, और उनकी गिरफ़्तारी को सरेंडर के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सोनम के वकील ने कहा कि वह अपनी ज़मानत की कड़ी शर्तों का पालन कर रही हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ़्तारी के जो आधार बताए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं क्योंकि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था, जैसा कि चार्जशीट में दर्ज है। पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को दो विकल्प दिए थे: या तो सोनम रघुवंशी सरेंडर करें या फिर कोर्ट उनकी ज़मानत रद्द करने पर फ़ैसला ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में, आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फँसाया गया है और उनके ख़िलाफ़ अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। इसलिए, सिर्फ़ आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।इसे भी पढ़ें: अभिजीत दिपके का दावा: BJP के गुंडे कर रहे पत्थरबाजी, CJP को बदनाम करने की साजिशSG मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दस्तावेज़ में कानूनी धारा का ज़िक्र करते समय बस एक टाइपिंग की गलती (typo) हो गई थी। इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। मेहता ने तर्क दिया कि अगर सोनम की ज़मानत बरकरार रखी गई, तो उसके भागने की आशंका है। सोनम की ज़मानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बदलते समाज में ये चीज़ें अपरिहार्य हैं। आज की पीढ़ी शायद हमारी पीढ़ी से ज़्यादा जानकार हो, लेकिन दबाव झेलने के मामले में वे ज़्यादा कमज़ोर हैं। SG मेहता ने कहा, "उनके पास जानकारी ज़्यादा है, ज्ञान नहीं। जस्टिस वराले ने कहा WhatsApp पर जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, उसे ही ज्ञान माना जा रहा है।
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