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    रंजना होटल मारपीट: हत्या के प्रयास की धाराएं निरस्त:कोर्ट ने चार आरोपियों को बड़ी राहत दी

    3 hours ago

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    शहर के चर्चित रंजना होटल मारपीट प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिचा वर्मा की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्या के प्रयास और हत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं को निरस्त कर दिया है। इस आदेश से होटल मालिक अनुराग शुक्ला सहित चार आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। यह मामला 4 जनवरी की रात का है, जब रंजना होटल के बाहर अधिवक्ता दीपक पाल के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में होटल मालिक अनुराग शुक्ला, जतिन उर्फ शशांक त्रिवेदी, रामकृपाल और उमाकांत कश्यप को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने धारदार हथियार से हमले सहित अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने पाया कि घायल दीपक पाल को आई चोटें प्राणघातक नहीं थीं। उन्हें तीन दिन बाद अस्पताल से सामान्य स्थिति में छुट्टी दे दी गई थी और नेत्र परीक्षण भी सामान्य पाया गया था। न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया। फुटेज के आधार पर कोर्ट ने कहा कि यह घटना रुपयों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद और कहासुनी का परिणाम प्रतीत होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, जानबूझकर चोट पहुंचाने और धारदार हथियार से वार करने की धाराएं बरकरार रखी गई हैं। इस फैसले को जिले के हाई प्रोफाइल मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। is मामले को लेकर वकीलों की हड़ताल चर्चा में रही थी।
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