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    रेवाड़ी में पति-पत्नी और बेटे को 20-20 कैद:नाबालिग का अहरण कर बंधन बनाने और दुष्कर्म का था आरोप, यूपी के निवासी

    4 hours ago

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    रेवाड़ी की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के मामले में यूपी निवासी पति-पत्नी और बेटे को 20-20 साल कैद और 77 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चौथे आरोपी को पांच साल की कैद और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले परिवार ने जुर्माना अदा नहीं किया तो 20 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 10 अक्टूबर को हुई थी लापता अभियोग के अनुसार गांव खोल थाना निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10 अक्टूबर 2020 को लापता हो गई। जिसमें नूंह के पपड़वास निवासी जेसीबी चालक राहुल उर्फ मोहम्मद रिजवान पर अपहरण का आरोप लगाया था। रिजवान गांव में ही जेसीबी चलाता था। शिकायत में रिजवान पर पहले भी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। प्राणपुरा के खेतों से की थी बरामद जांच के बाद पुलिस ने नाबालिग बच्ची को प्राणपुरा-पावटी के पास खेतों से बरामद किया था। नाबालिग लड़की ने बताया था कि उसे यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव अतरौली निवासी हरी सिंह उसकी पत्नी राजवती व उसके बेटे मुकेश ने बंधक बनाकर रखा था। उसने बताया कि मुकेश ने उससे साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। पुलिस तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के बाद सुनाया फैसला मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे लोकेश गुप्ता के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव अतरौली निवासी हरी सिंह उसकी पत्नी राजवती व उसके बेटे मुकेश को दोषी मानते हुए 20-20 साल कैद और 77 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में चौथे आरोपी राहुल उर्फ रिजवान को पांच साल की कैद और 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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