Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    संभल के विवादित धार्मिक स्थल मंदिर-मस्जिद की सुनवाई टली:सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद 26 मई 2026 को अगली तारीख लगी

    20 hours ago

    2

    0

    संभल के श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद विवादित धार्मिक स्थल मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को निर्धारित की गई है। उक्त सुनवाई बुधवार को जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में होनी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते अदालत ने अगली तारीख तय कर दी। विवादित स्थल पर सुनवाई को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था।मस्जिद कमेटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 मई 2025 को निचली अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखते हुए सुनवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद संभल स्थित चंदौसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त के स्थगन आदेश के बाद कई तारीखें दी थीं। इनमें 25 सितंबर 2025, 06 नवंबर 2025, 24 फरवरी 2026, 24 मार्च 2025 और 22 अप्रैल 2026 शामिल थीं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण इस मामले में कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद पक्ष निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गया था, जहां निचली अदालत का आदेश सही ठहराया गया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने जानकारी दी कि शाही जामा मस्जिद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 26 मई 2026 तय की गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्थगन आदेश जारी है, इसलिए जब तक यह स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती। वारसी ने आगे बताया कि हाईकोर्ट में दाखिल उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बाराबंकी में NRLM में भ्रष्टाचार:महिलाओं ने अफसरों पर लगाए घटिया मशीनें देने और धमकाने के आरोप
    Next Article
    मैनपुरी में पत्नी ने पति की मौत को बताया हत्या:बोली- एक्सीडेंट नहीं, पीट-पीटकर ली गई जान; SP से लगाई न्याय की गुहार

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment