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    सहारनपुर में हुदा जरीवाला तारीख पर पहुंची:मस्जिद गिराए जाने पर सीएम–डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया था

    5 hours ago

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    सहारनपुर में पूर्व पत्रकार और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुदा जरीवाला गुरुवार को अपने अधिवक्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। 17 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने मामले की तारीख पर पेश होने के बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। जरीवाला ने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को उन्हें सहारनपुर के सर्किट हाउस से हिरासत में लिया गया और दो रात जेल में रखा गया। जरीवाला के मुताबिक, उन्हें धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया था। जमानत बांड की व्यवस्था होने के बावजूद उनसे बेल बॉन्ड नहीं लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में सहारनपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के अधिवक्ताओं ने उनकी कानूनी मदद की और 11 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। योगी और डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात स्वीकार की जरीवाला ने अपने पुराने बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहारनपुर के डीएम अरविंद चौहान को क्रिमिनल कहा था। उनका कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद को गिराने की कार्रवाई को वह 'क्रिमिनल एक्टिविटी' मानती हैं। जरीवाला ने कहा कि वह इसी मसले पर आवाज उठाने सहारनपुर पहुंची थीं। उनके बयान को अलग-अलग तरीके से पेश किया गया। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। धारा 299 में केस पर भी सवाल जरीवाला ने अधिवक्ता विशांत सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में धारा 299 लगाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि इस धारा के तहत केस किस आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को उनकी पहली तारीख थी और वह कोर्ट में पेश हुईं। जरीवाला ने कहा कि उन्हें अदालत और देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। वह कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगी और मामले की लड़ाई कोर्ट में जारी रखेंगी।
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