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    सहारनपुर में यूट्यूब से बदनाम कर 50 लाख की रंगदारी:क्रेशर मालिक को खनन माफिया बताकर ब्लैकमेल का आरोप, 5% हिस्सेदारी और मोटी रकम की मांग

    11 hours ago

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    सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में एक स्टोन क्रेशर संचालक ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने की शिकायत पुलिस से की है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसके क्रेशर के नाम का इस्तेमाल कर यूट्यूब पर फर्जी वीडियो डालते थे और झूठी शिकायतों की धमकी देकर मोटी रकम व हिस्सेदारी मांग रहे थे। हालांकि पहले भी तीन मुकदमे थाना बेहट में कराई जा चुकी है। थाना चिलकाना के गांव आल्लणपुर मुस्त निवासी जयवीर सिंह ने शिकायत देकर बताया कि उसका पैचकुआ क्षेत्र में वासुदेव स्टोन क्रेशर संचालित है। आरोप है कि पिछले करीब एक साल से नुनियारी निवासी सुरेंद्र, उसके बेटे प्रिंस और ईश्वरपाल उसके क्रेशर का नाम लेकर यूट्यूब चैनल पर अन्य जगहों के फोटो लगाकर वीडियो अपलोड कर रहे थे। इससे समाज में उसकी छवि खराब हो रही थी और उसे खनन माफिया के रूप में दिखाया जा रहा था। पीड़ित के अनुसार, आरोपी लगातार क्रेशर में साझेदारी और अवैध धन की मांग कर रहे थे। साथ ही अन्य क्रेशर संचालकों के खिलाफ भी झूठी शिकायत कर उनसे वसूली का काम कर रहे थे। इसी बीच परिचित कर्ण सिंह के माध्यम से बातचीत की कोशिश हुई, जहां आरोपियों ने साफ तौर पर 5 प्रतिशत हिस्सेदारी और 50 लाख रुपए एडवांस की मांग रखी। जयवीर का कहना है कि मना करने पर आरोपियों ने उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने, विभिन्न विभागों में शिकायत कर जेल भिजवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। डर के कारण उसने अस्थायी रूप से उनकी बात मानने की सहमति दे दी और समय मांगा। पीड़ित के मुताबिक, 18 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने फिर से क्रेशर पर आकर बातचीत की। उस दिन कथित तौर पर 15-20 लाख रुपए देने और पार्टनरशिप डीड पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। पीड़ित के अनुसार, कर्ण सिंह ने भी उसे समझाते हुए कहा कि झंझट से बचने के लिए रकम देकर मामला निपटा लेना ही बेहतर है। इसी दौरान पीले रंग के बैग में 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई। हालांकि, क्रेशर से बाहर निकलते ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपियों का एक संगठित गिरोह है, जिसमें राजनीतिक और सरकारी विभागों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये लोग मिलकर षड्यंत्र के तहत व्यापारियों को फंसाकर रंगदारी वसूलते हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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