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    Sameer Wankhede केस में Delhi High Court का बड़ा एक्शन, CAT को दिया जल्द फैसला लेने का निर्देश

    2 hours from now

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) को निर्देश दिया कि वह कॉर्डेलिया क्रूज छापे से जुड़े आरोपों के संबंध में समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मूल आवेदन पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई करे और उसे पूरा करे। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने की। भारत सरकार की दलीलें दर्ज करते हुए न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में एक आरोपी से रिश्वत मांगे जाने के आरोप में एक नियमित मामला दर्ज किया है।इसे भी पढ़ें: West Bengal में सियासी घमासान, ED अधिकारियों को धमकाने पर Mamata के खिलाफ Supreme Court में केसयह बताया गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में पहले दायर की गई एक याचिका के परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, और रिकॉर्ड में रखे गए एक प्रतिलेख से संकेत मिलता है कि जापान बाबू पर एक असंबंधित मामले से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था - ऐसी परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार केंद्र सरकार ने कहा, जांच को रोक दिया। पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर मामले की खूबियों पर टिप्पणी करने से परहेज करेगी, यह कहते हुए कि "आज कुछ भी शेष नहीं है" और विवादित आदेश पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत सरकार ने प्रतिवादी के विरुद्ध आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सीएटी के 27 अगस्त, 2025 के अंतरिम आदेश की वैधता को चुनौती दी।इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार-चुनाव आयुक्त को नोटिस भेजा, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर मांगा जवाबमूल याचिका की अंतिम सुनवाई 14 जनवरी, 2026 को होनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पक्षों की सहमति स्वीकार कर याचिका का निपटारा विशिष्ट निर्देशों के साथ कर दिया। सीएटी को निर्देश दिया गया है कि वह 14 जनवरी को इस मामले पर विचार करे और उसी दिन या उसके बाद दस दिनों के भीतर इसका निर्णय करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करे। ट्रिब्यूनल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह चुनौती दिए गए अंतरिम आदेश से अप्रभावित रहते हुए मूल याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करे।
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