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    सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय सरकार, गो-हत्या पर रोक हटाने की मांग

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    तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। सरकार का तर्क है कि इस फ़ैसले से एक तरह की पूरी पाबंदी लग जाती है, जिसकी व्यवस्था मौजूदा कानून में नहीं है। अपनी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) में राज्य ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में व्यापक प्रतिबंध लगाकर मूल जनहित याचिका (PIL) के दायरे का उल्लंघन किया है, जबकि याचिका कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों की हत्या को रोकने तक ही सीमित थी। यह अपील मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई, 2026 के उस फ़ैसले को चुनौती देती है, जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायण की डिवीज़न बेंच ने सुनाया था।इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु की राजनीति में उबाल: 100 करोड़ का मानहानि केस वापस लेने पर अन्नामलाई का करारा वार- 'DMK फाइल्स के एक-एक आरोप पर आज भी कायम हूँ'हाई कोर्ट ने PIL के दायरे से आगे बढ़कर आदेश दियातमिलनाडु सरकार के अनुसार, PIL में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए थे कि जानवरों को मारने का काम केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही हो, न कि सार्वजनिक जगहों पर। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने पहले ही निगरानी बढ़ा दी है, तय बूचड़खानों की पहचान कर ली है, निरीक्षण के लिए अधिकारी तैनात किए हैं और सार्वजनिक जगहों पर जानवरों को मारने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि, यह देखते हुए कि जानवरों को काटने का काम सिर्फ़ अधिकृत बूचड़खानों में ही होना चाहिए, हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े को न काटा जाए। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि यह निर्देश एक "पूर्ण और व्यापक प्रतिबंध के बराबर है, जिसकी न तो याचिकाकर्ता ने मांग की थी और न ही तमिलनाडु में जानवरों को काटने से संबंधित कानूनी ढांचे में इसका समर्थन किया गया है। इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु की राजनीति में उबाल: 100 करोड़ का मानहानि केस वापस लेने पर अन्नामलाई का करारा वार- 'DMK फाइल्स के एक-एक आरोप पर आज भी कायम हूँ'मौजूदा कानून रेगुलेट करते हैं, रोकते नहींसरकार का कहना है कि तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958; तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998; तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023; पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और बूचड़खानों से जुड़े नियमों का एक ढांचा है जो पशु वध को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय उसे रेगुलेट करता है। राज्य ने यह भी बताया कि 1958 का अधिनियम कुछ खास श्रेणियों की गायों के वध की अनुमति देता है - जैसे कि वे गायें जो तय उम्र से अधिक की हों और जिन्हें प्रजनन या काम के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित किया गया हो बशर्ते कि कानूनी शर्तों का पालन किया जाए। याचिका के अनुसार, पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश देकर, हाई कोर्ट ने असल में विधायी नीति की जगह न्यायिक निर्देशों को लागू कर दिया।बकरीद की रस्मों पर की गई टिप्पणियों पर राज्य ने आपत्ति जताईतमिलनाडु ने हाई कोर्ट की उस चर्चा पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें यह देखा गया कि क्या इस्लाम के तहत गाय की कुर्बानी एक ज़रूरी धार्मिक रस्म है। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा किसी भी पक्ष ने नहीं उठाया था और कोर्ट के सामने चल रहे विवाद से इसका कोई लेना-देना नहीं था। याचिका में हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को भी चुनौती दी गई है जो 1976 के सरकारी आदेश पर आधारित था। यह आदेश दूध के उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया था। राज्य का तर्क है कि कार्यकारी निर्देश उन कानूनी प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकते जो जानवरों की हत्या को नियंत्रित करते हैं।
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