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    ससुर की हत्या के दोषी दामाद को 10-साल की सजा:देवरिया में कोर्ट ने 21 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया

    2 hours ago

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    देवरिया में ससुर की हत्या के मामले में करीब पांच साल बाद अदालत ने दामाद को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-2 जगन्नाथ की अदालत ने आरोपी गोवर्धन राजभर पर 21 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 323 के तहत छह माह के कारावास की सजा भी दी गई है। अदालत ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एडीजीसी क्रिमिनल राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि यह घटना 12 दिसंबर 2020 को बघौचघाट थाना क्षेत्र के कोइरीपट्टी गांव में हुई थी। इस संबंध में बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के नौका टोला (भरपुरवा) निवासी देवेंद्र राजभर ने मुकदमा दर्ज कराया था। देवेंद्र राजभर ने बताया था कि उनकी बहन सुमित्रा देवी उर्फ छट्टी देवी की शादी कोइरीपट्टी गांव निवासी गोवर्धन राजभर से हुई थी। घटना के दिन पति-पत्नी के बीच विवाद की सूचना मिलने पर सुमित्रा देवी के पिता सुखारी राजभर और उनके छोटे बहनोई नागेंद्र राजभर समझाने के लिए ससुराल पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी गोवर्धन राजभर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पीछे से कुदाल से सुखारी राजभर के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बीच-बचाव करने पहुंचे नागेंद्र राजभर पर भी आरोपी ने कुदाल के पिछले हिस्से से वार कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया, जहां 13 दिसंबर 2020 को इलाज के दौरान सुखारी राजभर की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी की पत्नी सुमित्रा देवी की गवाही अहम साबित हुई। उन्होंने अपने ही पति के खिलाफ न्यायालय में बयान दिया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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