Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    पदों और कट ऑफ़ पर तस्वीर साफ करें- हाईकोर्ट:29 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती मामला, बोर्ड स्थिति स्पष्ट कर दे

    1 hour ago

    1

    0

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता एस के यादव के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने रामचंद्र विश्वकर्मा व चार अन्य की याचिका पर दिया है। काउंसिलिंग की प्रक्रिया पर उठे सवाल उन्होंने बताया कि 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। एडवोकेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मार्क्स के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कट ऑफ था, उस कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कटऑफ जो उस समय उससे लगभग 10 अंक कटऑफ कम करके हाल ही में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की है। याचियों के ज्यादा अंक हैं अधिवक्ता ने बताया कि जो कट ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उस कटऑफ से अधिक अंक इस याचिका में शामिल याचियों के है। उनका कहना है कि याचियों के अंक कटऑफ मार्क्स से अधिक हैं तो इन याचियों का भी रिक्त रह गई सीटों पर अधिकार बनता है। इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में कटऑफ मार्क्स को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है l
    Click here to Read more
    Prev Article
    आवासीय भूमि पट्टे का दायित्व एसडीएम पर-हाईकोर्ट:भूमि से अतिक्रमण हटाकर दो माह में कब्जा सौंपने का निर्देश
    Next Article
    Israel US Iran War Updates: ट्रंप बोले- 'ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा', सऊदी अरब-कुवैत ने ईरानी ड्रोन रोके

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment