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    सीतापुर में अपंजीकृत गोदाम से 2633 बोरी खाद बरामदगी मामला:कृषि अधिकारी ने जैन इंटरप्राइजेज के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

    9 hours ago

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    सीतापुर में जैन इंटरप्राइजेज के खिलाफ शनिवार को खाद मिलने पर की गई संयुक्त कार्रवाई के बाद अब एजेंसी के विरुद्ध रविवार रात मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार की तहरीर पर खैराबाद थाने में जैन इंटरप्राइजेज के मालिक सुधीर जैन के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी का नाम पहले भी कई बार विवादों में सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार शनिवार को कृषि विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने खैराबाद थाना क्षेत्र के जमैयतपुर स्थित एक गोदाम पर छापा मारा था। यह गोदाम जैन इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित पाया गया, लेकिन इसका कोई पंजीकरण नहीं था। छापेमारी के दौरान मौके से 2633 बोरी खाद बरामद की गई। जांच में सामने आया कि बिना किसी वैध अनुमति और पंजीकरण के गोदाम में उर्वरक का भंडारण किया जा रहा था। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिविल लाइन निवासी सुधीर जैन द्वारा जमैयतपुर में बिना पंजीकरण के गोदाम संचालित किया जा रहा है और ट्रकों से खाद लाकर वहां स्टॉक की जा रही है। सूचना पर नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पाया गया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार ट्रेजरी में धनराशि जमा कराकर और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही गोदाम में उर्वरक का भंडारण किया जा सकता है, लेकिन जैन इंटरप्राइजेज द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जैन इंटरप्राइजेज का विवादों से पुराना नाता रहा है। करीब छह माह पूर्व अधिक दाम पर खाद बेचे जाने के आरोप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। हालांकि करीब दो माह पहले कोर्ट के आदेश पर लाइसेंस बहाल हुआ था। इंस्पेक्टर खैराबाद के अनुसार जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
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