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    सेंट्रल मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई शुरू:मेरठ में ADM सिटी की गाड़ी के आगे व्यापारी बैठे, बोले- सरकार ने हमे मार दिया

    7 hours ago

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    मेरठ की सेंट्रल मार्केट में 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यह आदेश मंगलवार शाम व्यापारियों को लिखित रूप में मिल गया। बुधवार सुबह आवास विकास परिषद की 7 टीमों ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। हर टीम के साथ पुलिस बल मौजूद है। यह सभी टीमें निर्धारित प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई कर रही है। रंगोली रोड स्थित सुधा हॉस्पिटल से सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई। टीम के पहुंचने की जानकारी मिलने पर मौके पर व्यापारी पहुंच गए। व्यापारियों ने कहा कि सरकार और आवास विकास के अधिकारियों ने हमारे साथ बेईमानी की है। उन्होंने हमें गुमराह किया है। शमन का 70 करोड़ रुपया हमसे वसूलने के बाद भी हमारे प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि आवास विकास पहले हमारा 70 करोड़ रुपया दे। तब आगे की कार्रवाई करने देंगे। रुपए वापस मांगने को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हंगामा की सूचना पर एटीएम सिटी बृजेश सिंह मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने उनसे कहा कि हमारा पैसा दिलाया जाए। व्यापारी एटीएम सिटी की गाड़ी के सामने जमीन पर बैठ गए हैं। 3 तस्वीरें देखिए… सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गतिविधियां बंद करने का दिया आदेश 27 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के 80 भूखंड मालिकों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने आवासीय प्लॉट पर चल रही कमर्शियल गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया और आवास विकास से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। हालांकि, तय समय सीमा के भीतर यह रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी। इस बीच व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए आवास विकास ने समाधान पेश किया। भूखंड मालिकों को नोटिस देकर कहा गया कि वे शुल्क जमा कर अपने प्लॉट को आवासीय से कमर्शियल में बदल सकते हैं। इसके लिए 36 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई। साथ ही सेटबैक नियम के तहत दुकानों को पीछे करना भी जरूरी था। कई व्यापारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और नियमों के अनुसार बदलाव भी शुरू कर दिए। 24 घंटे में 44 संपत्तियां सील करने का आदेश 6 अप्रैल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सख्ती दिखाई। कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद से जवाब मांगा। 24 घंटे के भीतर 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश दे दिया। इन संपत्तियों में बैंक, स्कूल और अस्पताल भी शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें शिफ्ट कर सील करने को कहा। आदेश के बाद संबंधित दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर से यह भी पूछा कि उन्होंने ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश किस आधार पर दिया। उन्होंने सफाई दी कि संबंधित कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। जनप्रतिनिधियों की सहमति से निर्णय लिया गया था। बाद में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। सेंट्रल मार्केट के सीलींग से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए…
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