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    सिद्धपीठ विंध्याचल धाम के गर्भगृह में फोटो, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध:श्री विंध्य पंडा समाज की मांग पर रोक, उल्लंघन पर मोबाइल जब्त, कानूनी कार्रवाई

    13 hours ago

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    मिर्जापुर में जिला प्रशासन ने शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्याचल के गर्भगृह, पूजा क्षेत्र और प्रतिबंधित परिसरों में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मंदिर की धार्मिक गरिमा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, निजता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, मंदिर के गर्भगृह और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वेबकास्टिंग अथवा किसी भी प्रकार की दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का निर्माण, संग्रहण या प्रसारण पूरी तरह वर्जित रहेगा।प्रशासन ने बताया कि प्रतिदिन और विशेष पर्वों, जैसे नवरात्र, अमावस्या और पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में अनधिकृत रिकॉर्डिंग से मंदिर की धार्मिक मर्यादा, आध्यात्मिक पवित्रता, श्रद्धालुओं की निजता, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन प्रभावित होने की आशंका रहती है। यह निर्णय श्री विंध्य पंडा समाज के अनुरोध, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और प्रशासनिक आकलन के आधार पर लिया गया है।हालांकि, प्रतिदिन होने वाली आरती के दौरान सीमित और नियंत्रित रूप से रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति केवल जिला सूचना अधिकारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, पंडा समाज के पूर्व अनुमोदित एक प्रतिनिधि तथा मंदिर प्रशासन द्वारा नामित एवं नगर मजिस्ट्रेट से स्वीकृत अधिकृत मीडिया या दस्तावेजीकरण प्रतिनिधि को ही मिलेगी।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन में प्रयुक्त मोबाइल फोन और कैमरे जब्त किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित क्षेत्र की रिकॉर्डिंग प्रसारित कर मंदिर की सुरक्षा, धार्मिक मर्यादा अथवा लोक व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित अन्य कानूनों के तहत भी कार्रवाई होगी।नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं, सेवायतों, पुजारियों, पंडा समाज और मीडिया प्रतिनिधियों से मंदिर की पवित्रता, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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