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    SIT करेगी 4 साल की बच्ची से रेप-हत्या की जांच:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच निष्पक्ष होनी चाहिए; 3 महिला अफसरों को जिम्मेदारी

    5 hours ago

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    गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची का रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं। तीन वरिष्ठ महिला अधिकारियों की टीम अब नए सिरे से जांच करेगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की शिकायतों को गंभीरता से लेने, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे मामले में निजी अस्पतालों की भूमिका की गहराई से जांच करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि जब बच्ची को निजी अस्पताल ले जाया गया था, तब वह जीवित थी। इस पहलू को कोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान में रखने को कहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। ये है पूरा मामला सिहानीगेट थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी के पास चार साल की बच्ची के पिता रंगाई-पुताई का काम करते हैं। उनकी शादी 12 साल पहले हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। दो बेटों से छोटी 4 साल की बच्ची थी। पत्नी अपने पति बच्चों को तीन साल पहले छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद पति ही बच्चों की देखभाल करता है। पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति (24) का उसके घर आना-जाना था। बच्चे उससे घुले-मिले थे। परिवार के मुताबिक, सोमवार की शाम करीब 7 बजे वह चार साल की बच्ची से खेलने लगा। उसके बाद टॉफी दिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक खाली पड़े प्लॉट में उसका रेप किया। उसके बाद ईंट-पत्थर से उसके सिर और चेहरे पर वार किया। वारदात को अंजाम देकर वह भाग गया। इस बीच घर में बच्ची को नहीं देखकर पिता परेशान हुआ। पुलिस को सूचना दी। इसी बीच रात करीब 9 बजे प्लॉट के कोने पर बच्ची खून से लथपथ मिली। आसपास रहने वालों ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। जिसके बाद बच्ची को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां कुछ घंटों के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। रेप केस में पुलिस ने नहीं लिखी FIR पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने मदद की बजाय बच्ची के पिता को डरा-धमकाकर चुप रहने को कहा था। FIR भी 17 मार्च को दर्ज हुई, जबकि घटना 16 मार्च की रात की थी। रेप के आरोप के बावजूद पुलिस ने शुरुआती FIR में सिर्फ हत्या की धारा लगाई। न रेप की धारा जोड़ी गई, न ही पॉक्सो एक्ट लगाया गया। अगले दिन 18 मार्च को पुलिस ने आरोपी गौरव का पीछा कर दौड़ते हुए दो गोली मारी थी। दोनों गोली उसके दोनों पैर में लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा था। अगले दिन 19 मार्च को जब पुलिस उसे घटनास्थल पर रिकवरी के लिए ले गई थी। तो रिकवरी के दौरान आरोपी ने झाड़ियों में जो तंमचा छिपाकर रखा था, उससे पुलिस पर फायर किया। तो पुलिस को जवाबी गोली चलानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश इससे पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ और नंदग्राम थाना प्रभारी को तलब किया था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के हाथों में होगी। गठित एसआईटी में तीन वरिष्ठ महिला अधिकारी शामिल होंगी। इनमें एक आईजी रैंक की अधिकारी, एक एसपी रैंक की अधिकारी और एक डीएसपी रैंक की अधिकारी होंगी। इस टीम को अगले ही दिन से मामले की जांच नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। ---------------------- ये खबर भी पढ़ें… टीचर बोली- स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर अटैक आ गया:संभल में क्रॉसिंग खुली मिलने पर खुश हुईं, बिहार की रहने वाली थीं संभल में ड्यूटी पर जा रही सरकारी महिला टीचर को वैन में अटैक आ गया। वह ड्राइवर से बात कर रही थीं। रेलवे फाटक खुला मिलने पर बोलीं- भइया आज फाटक खुला मिला है, लगता है टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। इसके बाद अचानक से शांत हो गईं। पढ़िए पूरी खबर
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