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    देवरिया में प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई के निर्देश:चार्जशीट में देरी पर सीजेएम कोर्ट सख्त, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    2 hours ago

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    देवरिया जिले के बनकटा थाने में दर्ज आईटी एक्ट के एक मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में देरी पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजू कुमारी की अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर टिप्पणी करते हुए संबंधित प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पाया कि निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि आपराधिक मामलों में यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, पैरोकार के माध्यम से रिमांड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को भी न्यायालय ने अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही से न केवल न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि अभियुक्त और पीड़ित दोनों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध विवेचना और आरोप पत्र दाखिल करना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने इस मामले में संबंधित विवेचक और प्रभारी निरीक्षक लार, राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे मामले की जांच कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई करें और इसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराएं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समयबद्ध और गंभीरता से करना होगा, ताकि न्याय में अनावश्यक देरी न हो।
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