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    दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण:दुकान निर्माण और ठेले के लिए 20,000 तक का मिलेगा अनुदान, 4% ब्याज लगेगा

    23 hours ago

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    कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एक विशेष योजना चला रहा है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण या खरीद के लिए 20,000 रुपये तक का ऋण/अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खोखा, गुमटी या हाथ ठेला खरीदने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण/अनुदान उपलब्ध होगा। यह ऋण मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसाधनों से भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम पात्रता मानदंडों में यह भी शामिल है कि आवेदक किसी आपराधिक या आर्थिक मामले में दोषी न हो और उस पर कोई सरकारी देनदारी लंबित न हो। दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले दिव्यांगजन के पास स्वयं की कम से कम 110 वर्गफुट भूमि होना आवश्यक है, या वे अपने संसाधनों से भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम हों। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण स्वप्रमाणित कर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक आवेदक कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में संपर्क कर सकते हैं।
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