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    Tihar Jail में Hashim Baba की पत्नी से उत्पीड़न? Delhi High Court ने DG Prisons को दिया 2 हफ्ते का अल्टीमेटम।

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल महानिदेशक (डीजी) को हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया। जोया खान ने जेल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वह तिहाड़ जेल की केंद्रीय जेल संख्या 6 में बंद हैं। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने याचिका का निपटारा करते हुए डीजी को शिकायत पर फैसला करने और याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह अपने मामले के परिणाम से संतुष्ट नहीं होती हैं तो वह उच्च न्यायालय में पुनः अपील कर सकती हैं।जोया खान की ओर से अधिवक्ता जोगिंदर तुली और जोशिनी तुली उपस्थित हुए। बताया गया है कि 10 मार्च को उनके वकील ने ईमेल के माध्यम से जेल महानिदेशक और केंद्रीय जेल संख्या 6 के अधीक्षक को जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अवैध आचरण के संबंध में शिकायत भेजी थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।याचिका के अनुसार, जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर रमज़ान के महीने में ज़ोया को परेशान करना और पैसे की मांग करना शुरू कर दिया।इसे भी पढ़ें: Anil अंबानी केस में धीमी जांच पर Supreme Court की ED-CBI को फटकार, पूछा- 'ये अनिच्छा क्यों?'याचिका में उल्लेख किया गया है कि 2 मार्च को शाम लगभग 6:00 बजे उप अधीक्षक (डीएस) कार्यालय के बाहर उत्पीड़न की घटना घटी, जब जेल अधिकारियों ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1142 का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता को रोज़ा नहीं रखने दिया। वहीं, 13 मार्च को सुबह लगभग 9:00 बजे वार्ड नंबर 9 क्षेत्र में उत्पीड़न की एक और घटना घटी।उनके वकील, एडवोकेट आनंद देवी, 9 मार्च को जेल गए और ज़ोया से कानूनी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने उन्हें जेल नियमों के अवैध उल्लंघन, जेल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और परिवार से मुलाकात कराने के लिए अवैध रूप से पैसे और सोने के आभूषणों की मांग के बारे में बताया। वह दो सहायक अधीक्षकों और दो मैट्रन सहित तिहाड़ जेल के चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग कर रही हैं। ज़ोया नादिर शाह हत्याकांड और दो अन्य मामलों में आरोपी है, जिनमें मादक द्रव्यों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम का मामला भी शामिल है।
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