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    वाणिज्यिक वाहनों पर नया वन टाइम रोड टैक्स लागू:7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाहनों को 15 साल की छूट

    19 hours ago

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    अम्बेडकरनगर में परिवहन विभाग ने 1 फरवरी से नई वन टाइम रोड टैक्स प्रणाली लागू की है। इसके तहत 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों को एक बार टैक्स चुकाने के बाद 15 वर्षों तक कोई अतिरिक्त रोड टैक्स नहीं देना होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले में एक लाख से अधिक वाणिज्यिक वाहन हैं। पहले इन सभी वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, 7500 किलोग्राम से अधिक सकल भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए टैक्स दरें निर्धारित की गई हैं। भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहनों पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत, जबकि 10 लाख रुपये तक के मोटर/मैक्सी कैब पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब पर 12.5 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान पर 6 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 3000 किलोग्राम से अधिक सकल भार वाले यान पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। इस नई प्रणाली की जानकारी देने के लिए उपसंभागीय परिवहन कार्यालय अकबरपुर परिसर में 20 और 21 फरवरी को दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा।
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