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    वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मामले में हाईकोर्ट का आदेश:अगली सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी

    5 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बख्शी का तालाब के नगवामऊ गाँव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से जुड़े मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई तक सभी संबंधित विभाग प्लांट की स्थापना में आ रही समस्याओं का समाधान कर लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2016 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याची के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने जानकारी दी कि यह याचिका शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए दायर की गई थी। मामले में न्यायालय की सख्ती के बाद बख्शी का तालाब के नगवामऊ गाँव में 4.597 हेक्टेयर भूमि प्लांट के लिए प्रस्तावित की जा चुकी है। जल निगम की ओर से बताया गया है कि अब केन्द्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग को आवश्यक तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करनी है।
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