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    11 साल पुराने मामले में तीन को 10 साल जेल:मऊ में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सजा, कोटवा कोटड़ा गांव में हुई थी घटना

    3 hours ago

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    मऊ जिले में 11 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार को तीन आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने तीनों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 14 अप्रैल 2014 को कोपागंज थाना क्षेत्र के कोटवा कोटड़ा गांव में हुई थी। आपसी विवाद के दौरान गौतम नामक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस में दर्ज मुकदमे के अनुसार, अम्बेडकर जयंती की तैयारियों के दौरान गांव में विवाद हुआ था। कोटवा कोटड़ा गांव निवासी अनिल, अनुज, चंद्रशेखर और सुबास ने गौतम को गाली देते हुए मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान गौतम की मौत हो गई थी। इस मामले में कोपागंज थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया। कोर्ट ने कोटवा कोटड़ा गांव निवासी अनिल, अनुज और चंद्रशेखर को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी पाया। प्रत्येक दोषी को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि जमा होने पर उसकी आधी रकम मृतक गौतम के पिता रामविलास को दी जाएगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी नाबालिग था, जिसका मुकदमा विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया है।
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