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    16 साल पुराने डकैती केस में विधायक विजमा यादव बरी:साक्ष्य के अभाव में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2010 के मामले में दी राहत

    1 hour ago

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    प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को 16 साल पुराने डकैती के एक मामले में बरी कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए योगेश कुमार की अदालत ने वर्ष 2010 के इस बहुचर्चित प्रकरण में विधायक समेत अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। ऐसे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है। यह मामला झूसी निवासी अशोक यादव की पत्नी शशि यादव द्वारा दायर एक प्रार्थना पत्र से शुरू हुआ था। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत में गुहार लगाई थी कि नैनी जेल के बाहर मुनीम यादव की हत्या के बाद उनके पति पर संदेह जताया गया था। इसी रंजिश में विजमा यादव सहित अन्य लोगों पर उनके घर पर डकैती करने का आरोप लगाया गया था। वादी शशि यादव का कहना था कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली, जिसने प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए स्वयं संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की। मामले में विजमा यादव समेत कुल 10 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) और 436 (आगजनी) सहित अन्य धाराओं में तलब किया गया था। इस प्रकरण में झूसी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी पद्माकांत राय को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि, उनके न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। करीब 16 वर्षों तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद, अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले के साथ लंबे समय से लंबित यह मामला समाप्त हो गया है।
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