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    26 साल बाद पूर्व विधायक समेत 6 बरी:जौनपुरी में सरायपोख्ता चौकी में घुसकर की थी गालीगलौज, दुकानों में तोड़फोड़

    8 hours ago

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    जौनपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एमपी/एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर की अदालत ने 26 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। सरायपोख्ता पुलिस चौकी में घुसकर उपद्रव करने के आरोप में पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह समेत छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। यह मामला 1 फरवरी 2000 का है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ए.के. सिंह ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ संजय पाठक, सूबेदार सिंह, भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह और गुलाब चंद पांडेय के नेतृत्व में करीब सौ-सवा सौ अज्ञात व्यक्ति जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कचहरी की तरफ से ओलंदगंज आए थे। ये सभी सरायपोख्ता पुलिस चौकी में घुस गए और कांस्टेबल सुनील व रामबहादुर को तलाशने लगे। जब वे नहीं मिले, तो आरोपियों ने अपशब्दों का प्रयोग किया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और स्थिति को समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद आरोपी दुकानें बंद कराते हुए, दुकानदारों को पीटते हुए और तोड़फोड़ करते हुए चहारसू चौराहे की तरफ चले गए। इस दौरान एक सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने अपनी विवेचना में कई लोगों के नाम और पते गलत दर्ज किए थे। जब कोर्ट ने अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा, तो पता चला कि उन नाम और पतों का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। मुकदमे के विचरण के दौरान सातवें आरोपी विनय कुमार की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट में चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन वे घटना का समर्थन नहीं कर पाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने की थी।
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