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    31 स्टोन क्रेशर स्वामियों को नोटिस:बिजनौर में स्टॉक में अंतर मिलने पर प्रशासन-खनिज विभाग की कार्रवाई

    10 hours ago

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    बिजनौर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर स्टोन क्रेशरों की जांच की गई। इस दौरान स्टॉक में अंतर पाए जाने पर कुल 31 स्टोन क्रेशर स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। तहसील नजीबाबाद में संचालित 26 स्टोन क्रेशरों की जांच 20 फरवरी को उप जिलाधिकारी नजीबाबाद, वरिष्ठ सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बरेली और राजस्व टीम ने की थी। निरीक्षण के दौरान 8 स्टोन क्रेशर बंद पाए गए। शेष 18 स्टोन क्रेशरों की जांच में मौके पर उपलब्ध उपखनिज और पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा में अंतर पाया गया। संयुक्त जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने इन 18 स्टोन क्रेशर स्वामियों/पार्टनर को नोटिस जारी किए हैं। इसी तरह, तहसील नगीना में स्थापित 13 स्टोन क्रेशरों की संयुक्त जांच 25 और 26 फरवरी को की गई। उप जिलाधिकारी नगीना, वरिष्ठ सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बरेली और राजस्व टीम ने यह जांच की। जांच में मौके पर उपलब्ध उपखनिज और पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा में अंतर पाया गया। संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने इन 13 स्टोन क्रेशर स्वामियों/पार्टनर को भी नोटिस जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, उपजिलाधिकारी नजीबाबाद की रिपोर्ट के अनुसार, तहसील नजीबाबाद के ग्राम कामगारपुर में गाटा संख्या 1287 में 9 अलग-अलग स्थानों पर कुल 6975 घनमीटर साधारण मिट्टी का अवैध खनन किया गया था। इस मामले में रामकुमार पुत्र घसीटा, निवासी ग्राम भनेड़ा, तहसील नजीबाबाद को नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस का प्रतिउत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी ने 12 मार्च 2026 को भू-स्वामी पर 4,21,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्हें यह राशि 7 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में संबंधित द्वारा आरोपित धनराशि जमा न करने पर इसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जाएगा।
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