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    6 साल पुराने मर्डर केस में आया फैसला:पति-पत्नी को आजीवन कारावास, 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया

    5 hours ago

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    कुशीनगर में एक पुराने हत्या मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी के बाद संभव हुई। यह मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार साक्ष्य प्रस्तुत कर मजबूत पैरवी की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत ने रामक्यास साहनी (पुत्र राम नरेश) और अनीता साहनी (पत्नी रामक्यास साहनी), निवासी कौवासार टोला अमवा, थाना नेबुआ नौरंगिया को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक पवन कुमार सिंह, डीजीसी क्रिमिनल जी.पी. यादव, प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति और पैरोकार कांस्टेबल आफताब अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना है। पुलिस ने यह भी बताया कि गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का यह अभियान आगे भी तेजी से जारी रहेगा।
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