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    अखिलेश यादव-निजी सचिव के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में शिकायत:FIR कराने की मांग, आरोप- वादे के बाद भी मुआवजे के 15 लाख नहीं मिले

    1 day ago

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    सुल्तानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। मामला दिसंबर 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान हुए हादसे में मौत के मुआवजे से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बुधवार दोपहर 3 बजे मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया- वादे के बाद भी मुआवजे की 15 लाख की रकम आज तक नहीं मिली। बल्कि निजी सचिव ने मेरे क्लाइंट का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी कर दिया। अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर 2026 को होगी। सैफई महोत्सव में करंट लगने से दो लोगों की मौत का दावा अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया- दिसंबर 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और सांसद अखिलेश यादव के निर्देश पर बिजली विभाग का काम चल रहा था। आरोप है कि वहां अव्यवस्था और खुले बिजली के तारों के कारण थाना गोसाईगंज के निवारी निवासी मोहम्मद अली समेत तीन लोग करंट से झुलस गए थे। इनमें 2 की मौत हो गई थी। मोहम्मद अली इलाज के बाद ठीक हो गए थे। अधिवक्ता का कहना है कि मोहम्मद अली के परिवार को पार्टी फंड से मुआवजा देने और इलाज के लिए 15 लाख 5 हजार रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन परिवार को अब तक यह रकम नहीं मिली। हस्ताक्षर से चेक जारी करने और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का आरोप अधिवक्ता ने दावा किया कि घटना की जानकारी अखिलेश यादव को थी। उनके हस्ताक्षर से चेक जारी किया गया था। आरोप है कि बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की जानकारी के बावजूद चेक दिया गया। बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी साल 2004 से पीड़ित परिवार को इलाज और मुआवजे की रकम नहीं मिली। अधिवक्ता ने अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र पर मोहम्मद अली का फर्जी या नया मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक, इस प्रमाण पत्र पर निजी सचिव के हस्ताक्षर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया- इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उनके अनुसार, हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मोहम्मद अली को न्यायालय से राहत प्राप्त करने का आदेश दिया है। अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब की है। अब मामले की सुनवाई 7 नवंबर 2026 को होगी। --------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें फतेहपुर में सड़क हादसे में बैंक कैशियर की मौत:4 महीने पहले दरोगा की नौकरी छोड़ी थी, पत्नी सरकारी टीचर फतेहपुर में सड़क हादसे में बैंक के कैशियर की मौत हो गई। बैंक में काम खत्म करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें कानपुर के रीजेंसी अस्पताल ले गए, जहां देर रात करीब 10 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरी खबर पढ़ें
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