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    अलीगढ़ पुलिस की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त:चोरी के आरोपी पर लगाए 12 केस, 15 दिन एक्स्ट्रा जेल पर 50 हजार मुआवजे के आदेश

    1 hour ago

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    अलीगढ़ पुलिस की लापरवाही पर ​इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश थाना क्वार्सी से कार चोरी के आरोप में जेल गए फुरकान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस की एक गलत रिपोर्ट की वजह से 15 दिन अतिरिक्त जेल में गुजारने पड़े। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की इस गलती का खामियाजा एक नागरिक ने भुगता है, इसलिए सरकार एक महीने के भीतर उसे मुआवजा राशि अदा करे। केवल 'सेंट्रो' के पीछे पड़ा था गैंग, जेवर में खोल रखी थी दुकान नवंबर 2025 के दौरान अलीगढ़ के क्वार्सी इलाके में सेंट्रो कारों की चोरी ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी की गाड़ियां काटने के लिए जेवर (नोएडा) में बाकायदा अड्डा बना रखा था। 15 नवंबर को नगला पटवारी के शगीर अहमद की सेंट्रो कार घर के बाहर से चोरी हुई। 20 मिनट में गायब कर देते थे कार इसके अलावा 22 नवंबर को धोर्रा माफी के साबान असकरी की सेंट्रो कार एक शादी समारोह के बाहर से महज 20 मिनट के भीतर गायब कर दी गई। पुलिस ने इसी गिरोह के आरोप में फुरकान को पकड़ा और दावा किया कि उसके पास से चोरी की गाड़ी और 7800 रुपए बरामद हुए। ADG को होना पड़ा पेश 23 फरवरी को जब फुरकान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, तो सरकारी वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि फुरकान पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ फुरकान के वकील का दावा था कि उस पर केवल 5 केस हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए कोर्ट ने ADG (तकनीकी सेवाएं) नवीन अरोड़ा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया। ADG ने कोर्ट में स्वीकार किया कि सिस्टम में डेटा सही था, लेकिन जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण 5 के बजाय 12 केस की रिपोर्ट भेज दी गई। पुलिस विभाग ने इसके लिए कोर्ट से सद्भावी भूल का हवाला देते हुए माफी मांगी। बिना किसी गलती के 15 दिन जेल में रहा शख्स जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस की गलत जानकारी की वजह से आवेदक 15 दिनों तक अतिरिक्त जेल में रहा। कोर्ट ने माना कि यह नागरिक के अधिकारों का हनन है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि युवक को मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए एक महीने में 50 हजार रुपए दिए जाएं। वल्दीयतद के फेर में हुई गलती नवंबर 2025 में क्वार्सी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी से चोरी हुई सेंट्रो कार के आरोप में पुलिस ने गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र के जहांगीरपुर निवासी फुरकान पुत्र मोहम्मद शरीफ व एक अन्य को गिरफ्तार किया था। जनवरी में अलीगढ़ न्यायालय से दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी मामले में फुरकान ने हाईकोर्ट में शरण ली। जहां सामने आया कि उसपर 5 के बदले 12 केस आपराधिक इतिहास के तहत लगाए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने 10 मार्च को सशर्त जमानत दे दी। पुलिस का तर्क है कि किसी अन्य फुरकान के मुकदमे गलती से लगे हैं।
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