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    अम्बेडकरनगर में दहेज हत्या, पति-सास-ससुर दोषी:अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को जेल भेजा, 20 अप्रैल को सजा पर सुनवाई

    3 hours ago

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    अम्बेडकरनगर में दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास सिंह ने पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया है। तीनों आरोपी सूरज, सुमित्रा और बाबूराम को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। न्यायालय अब 20 अप्रैल को दंड के बिंदु पर सुनवाई करेगा। यह मामला अकबरपुर के बरवा नासिरपुर निवासी दिलीप कुमार से संबंधित है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ममता (25) का विवाह 4 मई 2016 को बनगांव डिहवा निवासी सूरज के साथ हुआ था। दिलीप के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देने के बावजूद पति सूरज, ससुर बाबूराम और सास सुमित्रा दहेज की मांग को लेकर ममता का उत्पीड़न करते थे। 26 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 11 बजे ममता ने फोन पर अपने भाई दिलीप को मारपीट की घटना की जानकारी दी थी। जब दिलीप अपनी बहन को देखने जिला अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें सूचना मिली कि आरोपियों ने ममता को जलाकर मार डाला है। पुलिस ने दिलीप कुमार की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। इस मामले में एक आरोपी ननद प्रतिमा को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है। प्रतिमा ने न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया था कि वारदात वाले दिन वह सुबह 10 बजे श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या में भर्ती थी। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने प्रतिमा को बरी करने का फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास सिंह ने सभी पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद पति सूरज, सास सुमित्रा और ससुर बाबूराम को दहेज हत्या का दोषी पाया। अब 20 अप्रैल को इन दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
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