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    Arvind Kejriwal का Court Video वायरल होने पर बवाल, Delhi HC में PIL दाखिल कर एक्शन की मांग।

    3 hours from now

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    दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग की गई और उसे फैलाया गया। इस याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ऐसी सामग्री को हटाने की भी मांग की गई है। यह याचिका 13 अप्रैल, 2026 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने हुई सुनवाई से संबंधित है। इस सुनवाई में केजरीवाल खुद पेश हुए थे और उन्होंने दिल्ली शराब नीति जांच से जुड़े एक मामले में जज के खुद को सुनवाई से अलग करने (recusal) की अपनी मांग पर बहस की थी। इस जांच को CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​कर रही हैं। यह याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की है। उनका दावा है कि कोर्ट की यह कार्यवाही, जो लगभग 45 से 50 मिनट लंबी थी, बिना अनुमति के रिकॉर्ड की गई थी और बाद में इसे X, Facebook, Instagram और YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े पैमाने पर फैलाया गया।इसे भी पढ़ें: हॉकी इंडिया के महासचिव भोला सिंह अवमानना ​​के दोषी, दिल्ली उच्च न्यायालय सुनाएगा फैसलायाचिका के अनुसार, वीडियो और ऑडियो क्लिप्स को इस तरह से शेयर किया गया जिससे एक गुमराह करने वाला नैरेटिव बना और न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुँचा। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इन रिकॉर्डिंग्स को सक्रिय रूप से पोस्ट और री-शेयर किया। याचिका में दिग्विजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर इस कंटेंट को कथित तौर पर अपलोड करने या उसे और ज़्यादा फैलाने का आरोप है। इसमें आगे कहा गया है कि केजरीवाल ने खुद भी कुछ क्लिप्स को री-पोस्ट किया, जिससे वे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचीं। इस याचिका में पत्रकार रवीश कुमार सहित अन्य व्यक्तियों और जानी-मानी हस्तियों का भी ज़िक्र किया गया है। साथ ही, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, प्रदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा जैसे कई राजनीतिक पदाधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अदालत की कार्यवाही को शेयर या प्रसारित किया, जिससे यह जानकारी बड़े पैमाने पर फैल गई।इसे भी पढ़ें: High Court का पतियों को कड़ा संदेश, Maintenance से बचने के लिए गरीबी का बहाना नहीं चलेगायाचिका में यह तर्क दिया गया है कि अदालत की कार्यवाही की इस तरह रिकॉर्डिंग करना और उसे प्रकाशित करना "दिल्ली उच्च न्यायालय (अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) नियम, 2021" और "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025" के तहत प्रतिबंधित है। ये नियम बिना अनुमति के अदालत की सुनवाई की अनधिकृत रिकॉर्डिंग या उसे शेयर करने पर रोक लगाते हैं। इस घटना को गंभीर बताते हुए याचिका में यह दलील दी गई है कि इस तरह की सामग्री का प्रसार अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाता है और न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमज़ोर कर सकता है। याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने की मांग की है कि कथित रिकॉर्डिंग को तत्काल हटा दिया जाए और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई जल्द ही होगी।
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