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    अयोध्या के नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट की रोक:डबल बेंच का आदेश, 23 अप्रैल को अगली सुनवाई; 1100 किसानों को राहत

    5 hours ago

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    अयोध्या में आवास विकास परिषद की ड्रीम प्रोजेक्ट नव्य अयोध्या (ग्रीन फील्ड टाउनशिप) को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बुधवार को जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। करीब पांच साल में पहली बार किसानों को इस तरह की राहत मिली है। दरअसल, राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में कई बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण हुआ। मुआवजे को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुईं, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसानों को राहत नहीं मिल सकी थी। ऐसे में नव्य अयोध्या परियोजना में हाईकोर्ट का यह आदेश अहम माना जा रहा है। परियोजना तीन चरणों में विकसित हो रही है। पहले चरण में करीब 1100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दूसरे चरण में 300 एकड़ और तीसरे चरण में 400 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। तीसरे चरण में ही करीब 1100 किसानों के प्रभावित होने का अनुमान है। श्री सरयू नगर विकास समिति समेत कई याचिकाओं में किसानों ने अधिग्रहण को चुनौती दी थी। प्रभावित किसान गगन जायसवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। 60 दिन में मुआवजा लेने का था दबाव किसानों का आरोप है कि परिषद अधिग्रहण प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रहा था। 27 फरवरी को जारी विज्ञापन में कहा गया था कि 60 दिन के भीतर मुआवजा नहीं लेने पर जमीन पर परिषद का कब्जा मान लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान किसानों के वकील ने दलील दी कि यदि रोक नहीं लगी तो 26 अप्रैल से अधिग्रहण प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए अधिग्रहण पर रोक लगा दी। चल रहे हैं निर्माण कार्य नव्य अयोध्या परियोजना के तहत टाउनशिप में सड़कों, ड्रेनेज और बिजली उपकेंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है। साथ ही गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं के लिए भूखंडों की बिक्री भी की जा चुकी है। अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता डीके गुप्त ने कहा कि उन्हें अभी तक कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है।
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