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    बागपत में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत:जानिए किन - किन मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

    2 hours ago

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    बागपत में जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सचिव/अपर सिविल जज (सी.डि.) अंकिता सिंह-II ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार-III के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में दीवानी वाद, चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से संबंधित मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर से जुड़े प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, पेंशन, किरायेदारी, उपभोक्ता एवं अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्री-लिटिगेशन और शमनीय आपराधिक मामलों का भी समाधान किया जाएगा। जनसामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से 05 मई को जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार-III ने प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का सस्ता, त्वरित और सुलभ निस्तारण कराएं।
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