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    बलिया में गैंगस्टर एक्ट मामले में अदालत ने सुनाया फैसला:दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना लगाया

    3 hours ago

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    बलिया में एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत यह कार्रवाई हुई। इस मामले में नकुल देव यादव पुत्र शिवजी यादव उर्फ भोदिल यादव, राजा बाबू उर्फ अभिषेक कुमार उपाध्याय पुत्र सुभाष उपाध्याय और राजकुमार उपाध्याय पुत्र विद्या उपाध्याय निवासीगण बबुआपुर, थाना हल्दी, बलिया अभियुक्त थे। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने नकुल देव यादव और राजकुमार उपाध्याय को धारा 2/3(1) के तहत दोषी पाया। प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों में से एक, राजा बाबू उर्फ अभिषेक कुमार उपाध्याय की पैरवी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार तिवारी थे।
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