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    बलिया में त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू:13 फरवरी से 31 मार्च तक प्रभावित, गैर-परंपरागत गतिविधियों के आयोजन पर रोक

    15 hours ago

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    बलिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह कदम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं तथा आगामी त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि, होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती के मद्देनजर उठाया गया है। इन आयोजनों के दौरान जनपद में शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। निषेधाज्ञा के तहत, जनपद सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। हालांकि, परंपरागत धार्मिक आयोजनों और जुमे की नमाज को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को इससे छूट दी गई है। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे, पर्चे आदि लगाने या वितरित करने पर भी रोक रहेगी। सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव, यातायात अवरोध, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन जैसे कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक संचार साधनों एवं मार्गों को बाधित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नई अथवा गैर-परंपरागत गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी समारोह में आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार या भाषण देना भी प्रतिबंधित किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनर मशीनों का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय तैनात सुरक्षा कर्मियों के। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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