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    Bombay High Court की Vijay Mallya को दो टूक- पहले भारत लौटो, फिर होगी सुनवाई

    3 hours from now

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    बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को फटकार लगाते हुए कहा कि जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचते हुए वे न्यायसंगत राहत की मांग नहीं कर सकते। अदालत ने माल्या को भारत लौटने के अपने इरादे को स्पष्ट करने का अंतिम मौका दिया। माल्या की याचिका में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और उनकी भगोड़ा घोषित किए जाने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ विजय माल्या की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि वह इस बात को दर्ज करने के लिए इच्छुक है कि माल्या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बच रहे हैं और इसलिए वे अपनी याचिका में राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे भी पढ़ें: एयर इंडिया विमान दुर्घटना में स्पष्ट कॉकपिट ऑडियो, पायलट का 'लगभग निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया' कृत्य: इतालवी समाचार रिपोर्ट के माध्यम से नए दावे सामने आए  अदालत ने कहा, "आपको लौटना होगा। यदि आप नहीं लौटते हैं, तो हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। आप अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचते हुए आप न्यायसंगत राहत की मांग नहीं कर सकते। फिर भी, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए, हम मामले को खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको एक और मौका दे रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया कि सरकार भारत में वांछित आर्थिक भगोड़ों को मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हालांकि इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, सरकार विजय माल्या और ललित मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल नामों सहित आर्थिक अपराधियों की वापसी के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि हम भारत में कानून द्वारा वांछित और भगोड़े लोगों को देश में वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना कर सकें। माल्या और मोदी दोनों पर भारत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है।लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कुल 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इनमें से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 26,645 करोड़ रुपये का मूलधन का नुकसान हुआ। 31 अक्टूबर, 2025 तक इन ऋणों पर अर्जित ब्याज 31,437 करोड़ रुपये है, जबकि अपराधियों से 19,187 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।
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