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    बरेली में 12 हजार वर्गमीटर में फैली अवैध कालोनी जमींदोज:बिना अनुमति के बनाई जा रही सड़कों और बाउंड्रीवाल को बीडीए के दस्ते ने पलक झपकते ही किया ध्वस्त

    3 hours ago

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    बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरिया में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बसाई जा रही एक विशाल अवैध कॉलोनी पर बीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। प्राधिकरण ने करीब 12 हजार वर्गमीटर में किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बिना मंजूरी के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी ग्राम खजुरिया में तौफीक नाम के व्यक्ति द्वारा लगभग 7,000 वर्गमीटर और 5,000 वर्गमीटर (कुल 12,000 वर्गमीटर) क्षेत्रफल में अवैध रूप से कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। बीडीए से बिना कोई ले-आउट पास कराए और बिना किसी स्वीकृति के यहां धड़ल्ले से भूखंडों (प्लॉट) का चिन्हांकन, सड़कों का निर्माण और बाउंड्रीवाल खड़ी करने का काम चल रहा था। अधिकारियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर इस अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। बुधवार को बीडीए के सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवाल और प्लॉटिंग के निशानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। बीडीए की जनता से अपील: प्लॉट खरीदने से पहले जरूर जांचें नक्शा बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण के अनुसार, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत जिले में किसी भी तरह का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले बीडीए से मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा और उसे किसी भी वक्त ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई फंसाने से पहले भवन या भूखंड के मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि जरूर कर लें, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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