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    बांदा में 3 दोषियों को 10 साल की सजा:गैर इरादतन हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

    10 hours ago

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    उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बांदा में तीन अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2021 का है और कोतवाली नगर क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव से संबंधित है। घटना 23 सितंबर 2021 को हुई थी। मवई बुजुर्ग गांव के निवासी विशाल, सरवन और संत कुमारी ने मिलकर गांव के ही मुकेश नामक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा था। इस मारपीट में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी रंजना की शिकायत पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने इस मामले की गहन विवेचना की। विवेचना पूरी होने के बाद, विवेचक ने 8 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह और उमाशंकर पाल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित सिंह और पैरोकार आरक्षी सुजीत के प्रयासों से बांदा न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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