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    17 साल बाद हत्या मामले में अदालत ने सुनाया फैसला:12 दोषियों को आजीवन कारावास, 34 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

    11 hours ago

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    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 17 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-2) पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना वर्ष 2009 में थाना हथगांव क्षेत्र के पट्टीशाह गांव में हुई थी। घटना वर्ष 2009 की है, जब शरीफ सेठ अपने भाई नफीस के साथ मोटरसाइकिल से पट्टीशाह जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने बंदूकों और तमंचों से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में नफीस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शरीफ सेठ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पुरानी रंजिश और बदले की भावना से इस हत्या की साजिश रची थी। बताया गया कि घटना से एक वर्ष पूर्व मुख्य आरोपी मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू के बेटे रियाज अतहर और शमशाद की हत्या हुई थी। जेल में बंद आरोपितों की पैरवी मृतक नफीस करता था, जिसके कारण उसे निशाना बनाया गया। वादी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव और एम. तारिक फरीदी ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। अधिवक्ता फरीदी ने बताया कि दोषियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्य आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले विचाराधीन थे। सुनवाई के बाद अदालत ने सलमान, सिकंदर, सीमाब नकवी, शहीद राजा, मोबिन, गुरु मसरूर, फरहान उर्फ बासु, मैली असगर, रुकनुद्दीन, रमेश चंद्र और मोहम्मद हई सहित कुल 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। मुकदमे के दौरान पांच अन्य आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग अभियुक्त का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
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