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    बांदा में दो मामलों में दोषियों को सजा:दहेज हत्या में तीन को 10 साल, हत्यारे को उम्रकैद

    5 hours ago

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    बांदा में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत न्यायालय ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। इनमें एक दहेज हत्या और दूसरा हत्या का मामला शामिल है। दहेज हत्या के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है, जबकि हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। पहला मामला गिरवां थाना क्षेत्र के ग्राम तरखरी से संबंधित है। अतर्रा थाना क्षेत्र की हमीदन ने 2 मार्च 2024 को गिरवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की शादी 2018 में तरखरी निवासी हमीद से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हमीदन के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर 1 मार्च 2024 को उनकी बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। गिरवां थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी अम्बुजा त्रिवेदी ने मामले की विवेचना की। 16 अगस्त 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बांदा न्यायालय ने पति हमीद, सास जौहरा और ससुर राजअली को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरा मामला वर्ष 2019 में कोतवाली नगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में हुई हत्या से संबंधित है। 23 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक चोटों के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। विवेचना के उपरांत आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के कारण दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।
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