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    चाचा की हत्या केस में तीन भतीजों को उम्रकैद:गला काटकर उतारा था मौत के घाट, आए दिन मारपीट कर मांगते थे पैसे

    4 hours ago

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    आगर के थाना डोकी क्षेत्र के गांव सौरा में 4 अक्टूबर 2020 को हुई चाचा की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे-8 संजय के. लाल की अदालत ने गिरीश, मनीष और अमित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले के बाद गांव में लोग सन्न रह गए। क्या था मामला मृतक मुकेश (55) अपने भतीजों गिरीश, मनीष और अमित के लगातार मारपीट और उत्पीड़न का विरोध करते थे। आरोप है कि तीनों आरोपी अपने पिता के साथ आए दिन मारपीट करते और पैसे मांगते थे। घटना वाले दिन मुकेश खेत में शौच के लिए गए थे। आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और पास ही के बाजरे के खेत में ले जाकर उस्तरे से गला काटकर हत्या कर दी। मौके पर मृतक की पत्नी इमरती देवी और बेटा नीरज भी मौजूद थे। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस और मुकदमे की जानकारी मृतक के बेटे विनीत कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपियों की तलाश की गई, लेकिन वे फरार हो गए। उनके घर-परिवार में भी पुलिस ने छानबीन की। आरोप पत्र अदालत में भेजा गया और सुनवाई शुरू हुई। अदालत का फैसला सभी गवाहों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया। गांव वाले इस घटना और फैसले से स्तब्ध हैं। अदालत ने कहा कि मामूली विवाद में किसी की जान लेना बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर सजा जरूरी थी।
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