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    Captain Smit Machhar पर कॉकपिट में हमले की जांच करेगी NIA, केंद्र का निर्देश

    5 hours ago

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    केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को 'फ्लाईदुबई' (flyDubai) की एक फ़्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले का मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि कॉकपिट के अंदर हुई बहस के बाद विमान अचानक तेज़ी से नीचे की ओर (शार्प डाइव) गया और सऊदी अरब के एयरस्पेस में वापस लौट आया। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, 'फ्लाईदुबई' की फ़्लाइट 1073 ने 30 सितंबर को सुबह 7:05 बजे (गल्फ़ स्टैंडर्ड टाइम - GST) दुबई से उड़ान भरी थी। इस फ़्लाइट में 174 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे और इसे भारतीय नागरिक कैप्टन स्मित मच्छार और ओमान के फ़र्स्ट ऑफ़िसर उड़ा रहे थे। यह विमान जॉर्डन-सऊदी अरब बॉर्डर के पास उड़ रहा था, तभी खबर है कि इसने तेज़ी से नीचे की ओर गोता लगाया और सऊदी एयरस्पेस की तरफ़ वापस मुड़ गया।इसे भी पढ़ें: Manipur के Kamjong में महिला की हत्या के बाद भड़की हिंसा, धारा 162 लागूफर्स्ट ऑफ़िसर पर कैप्टन पर हमला करने का आरोपसरकार ने बताया कि यात्रियों के अनुसार, ओमान के फर्स्ट ऑफ़िसर ने उड़ान के दौरान कैप्टन मच्छर पर चाकू से हमला किया। ऐसा लग रहा था कि यह विमान को हाईजैक करने या उसे क्रैश कराने की कोशिश थी। खबरों के मुताबिक, हमले के बाद यात्रियों और क्रू सदस्यों ने फर्स्ट ऑफिसर पर काबू पा लिया और उसे रोक दिया। सरकारी आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार, कैप्टन मच्छर के सिर और हाथों पर गहरे घाव हुए थे। इस घटना के बाद, फ़्लाइडुबई (flyDubai) के दूसरे पायलटों ने विमान का कंट्रोल संभाला और उसे उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअज़ीज़ एयरपोर्ट पर सुबह लगभग 10:45 बजे (GST) सुरक्षित उतारा। सरकार के अनुसार, बाद में सऊदी अधिकारियों ने फर्स्ट ऑफिसर को गिरफ़्तार कर लिया।इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi पर महिला पुलिसकर्मी से धक्का-मुक्की का आरोप, BJP ने शेयर किया वीडियोNIA किसी बड़ी साज़िश की जांच करेगीकेंद्र सरकार ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि एक भारतीय नागरिक के ख़िलाफ़ 'एंटी-हाइजैकिंग एक्ट, 2016' की धारा 3 और 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 16 (धारा 15(1)(a) के साथ) के तहत अपराध किए गए हैं। आदेश में बताए गए अपराध 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008' के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (सूचीबद्ध अपराध) हैं। सरकार ने कहा कि इस मामले में एक भारतीय पायलट पर हमला और 'फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073' को हाईजैक करने या क्रैश करने की साफ़ कोशिश शामिल है। सरकार ने कहा कि इस घटना के गंभीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय असर हैं और किसी बड़ी साज़िश का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की ज़रूरत है। इसलिए, केंद्र सरकार ने NIA को मामला दर्ज करने और NIA अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
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