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    छेड़खानी के विरोध में हत्या का प्रयास, 7 साल कैद:कानपुर में सर्विस सेंटर संचालक के चचेरे भाई पर चाकू से किया था हमला; पीड़िता के कहने पर बातचीत के लिए बुलाया था

    8 hours ago

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    युवती से छेड़खानी करने वाले ने विरोध करने वाले युवक पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में एडीजे–11 सुभाष सिंह ने बाबूपुरवा निवासी युवक को 7 साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला सर्विस सेंटर संचालक के भतीजे की हत्या के प्रयास से जुड़ा है। सर्विस सेंटर संचालक ने 8 जून 2022 में आरोपी के खिलाफ रेलबाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद वादी अमित मित्तल ने बताया था कि उनका खपरा मोहाल में सर्विस सेंटर है। इसके गोदाम में एक युवती काम करती थी। उसके साथ बाबूपुरवा, अजीत गंज निवासी मो. अनस छेड़खानी करता था। पीड़िता ने मामले की जानकारी अमित के चचेरे भाई गीता नगर निवासी अनुज मित्तल को दी थी। पीड़िता के कहने पर अनुज ने मो. अनस को समझाने के लिए गोदाम में बुलाया था। मो. अनस ने आते ही गाली–गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने गोदाम में रखे चाकू से अनुज पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे और गर्दन में गंभीर रूप से चोटें आयी थी। पूरी घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही अहम साबित हुई। कोर्ट ने आरोपी मो. अनस को दोषी करार दिया है।
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