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    CJI के आदेश पर Supreme Court की बड़ी कार्रवाई, Case Listing के दौरान म्यूट होगा ऑडियो

    2 hours from now

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    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने नए मामलों का ज़िक्र करते समय लाइव वीडियो फ़ीड की आवाज़ बंद (म्यूट) रखी जाए। इससे आम लोग और मीडिया वकील की अर्जेंट लिस्टिंग की अपील और कोर्ट की ज़बानी प्रतिक्रियाएँ नहीं सुन पाएँगे। यह फ़ैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश की उस टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़रूरी मामलों का ज़िक्र करना न्यायिक कार्यवाही के बजाय एक "प्रशासनिक" काम है और इसलिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। हालिया निर्देश इस बात को सुनिश्चित करता है कि नए मामलों के ज़िक्र (मेंशनिंग) के दौरान होने वाली बातचीत अब कोर्ट की लाइवस्ट्रीम पर सुनाई न दे।इसे भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध घोषित करने पर विचार करे केंद्र सरकार: उच्चतम न्यायालयमेंशनिंग की प्रक्रिया वकीलों को उन मामलों की तत्काल सुनवाई (अर्जेंट लिस्टिंग) की मांग करने की सुविधा देती है जिनमें तुरंत न्यायिक दखल की ज़रूरत होती है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रक्रिया में अक्सर हाई-प्रोफाइल जनहित याचिकाएं (PIL), राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद और संवैधानिक महत्व वाले मामले शामिल रहे हैं। इन सत्रों के दौरान, मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर यह तय करते हैं कि किसी मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं और तारीख तय करते समय या तत्काल सुनवाई से इनकार करते समय वे संक्षिप्त मौखिक टिप्पणी भी दे सकते हैं। हाल के महीनों में कई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामले और जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई हैं, और इन चर्चाओं के दौरान अदालत की टिप्पणियों को मीडिया ने व्यापक रूप से प्रकाशित किया है। ऐसी रिपोर्टिंग ने कई बार मामलों की औपचारिक सुनवाई से पहले ही ध्यान आकर्षित किया है।इसे भी पढ़ें: उच्चतम न्यायालय ने पूर्वप्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी केंद्र का 2021 का कार्यालय ज्ञापन रद्द कियानई सुनवाई के दौरान ऑडियो म्यूट करके, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही के इस चरण तक जनता की पहुंच को प्रभावी रूप से सीमित कर दिया है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीड जारी रहती है। इस कदम से मामलों की सूची बनाने की प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान हुई मौखिक बातचीत के प्रसार को रोकने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही तक पहुंच के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिससे न्यायिक सुनवाई और किसी मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के प्रशासनिक निर्णय के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित होता है। हालांकि अदालत ने इस निर्देश के साथ कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन यह कदम मुख्य न्यायाधीश की उस पूर्व टिप्पणी के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रशासनिक बातचीत को न्यायिक कार्यवाही के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
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