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    डकैती के तीन दोषियों को 10 साल की सजा:बुलंदशहर में कोर्ट ने 13 साल बाद सुनाया फैसला, 50 हजार जुर्माना भी

    6 hours ago

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    बुलंदशहर जनपद में वर्ष 2013 में हुई डकैती के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने अभियुक्त मोनू, महेश और रनवीर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह घटना 4 दिसंबर 2013 को हुई थी। तीनों आरोपी, जो मौहल्ला कलन्दरगढ़ी थाना खुर्जा नगर के निवासी हैं, ने वादी महमूद हसन पुत्र युसुफ खां के घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए थे। घटना के बाद थाना खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 23 जुलाई 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपियों के खिलाफ यह कड़ा फैसला सुनाया।
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