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    एक साथ नहीं जमा होंगे नाम काटने वाले कई फार्म:विपक्षी दलों के आरोपों के बाद निर्वाचन कार्यालय ने सफाई दी

    11 hours ago

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    विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर समय-समय पर सपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। जिलों से इस तरह की शिकायतें लेकर भी सपा के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। उनके आरोप मनमाने तरीके से सूची से नाम कटवाने को लेकर हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से यह सफाई दी गई है कि नो काटने वाले फार्म यानी फार्म 7 एक साथ बड़ी संख्या में नहीं जमा किए जाएंगे। व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने परिवार के एक से अधिक फार्म जमा कर सकेगा। इसके साथ ही निर्वाचन कार्यालय ने पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी के फार्म जमा कर देने मात्र से किसी का नाम नहीं कट जाता। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है और आवेदक को इसका नोटिस दिया जाता है। अब जानिए किसका नाम मतदाता सूची से कटता है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह कहते हैं कि फार्म 7 के माध्यम से मृत, कहीं और स्थानांतरित हो चुके, दो जगहों पर जिनके नाम दर्ज हों या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जानिए क्या है प्रक्रिया उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज होगा, वही फार्म 7 के तहत आवेदन कर सकेगा। जो आपत्ति करेगा, उसे फार्म 7 में अपना पूरा विवरण देना होगा। इसमें नाम, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या, अपना व जिसका नाम कटवाना है, उसका मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। इसके बाद फार्म 7 से प्राप्त आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार करेगा। इसे फार्म 10 के तहत तैयार किया जाता है। रोज यह सूची सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। हर सप्ताह यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाती है। इसके बाद आपत्ति करने वाले को फार्म 13 में नोटिस निर्गत किया जता है। इसके बाद उस व्यक्ति को फार्म 14 में नोटिस भेजा जाता है, जिसका नाम सूची में शामिल करने पर आपत्ति की गई है। नोटिस के बाद उसपर सुनवाई के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई की तारीख, समय व स्थान का निर्धारण कर उसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जता है। साजिश के तहत किसी का नाम कटवाना संभव नहीं इस सफाई के जरिए निर्वाचन कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी का नाम मतदाता सूची से बिना उसकी जानकारी के नहीं कटवाया जा सकता। इसकी प्रक्रिया पूरी करने में उस व्यक्ति तक भी जानकारी अनिवार्य रूप से पहुंचती है। केवल फार्म 7 भर देने से किसी का नाम नहीं कट जाता। इसी तरह एक साथ बल्क में फार्म स्वीकार भी नहीं किए जाएंगे।
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