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    एंटी करप्शन कोर्ट से इंस्पेक्टर-हेड कांस्टेबल बरी:2021 में सदर बाजार थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

    15 hours ago

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    मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट (फर्स्ट) ने इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा और हेड कांस्टेबल मनमोहन को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने शनिवार को अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहा, जिसके चलते दोनों पुलिसकर्मियों को संदेह का लाभ दिया गया। यह मामला 31 अगस्त 2021 का है। उस समय सदर बाजार थाने में इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा और हेड कांस्टेबल मनमोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुजफ्फरनगर निवासी कबाड़ी वकार ने आरोप लगाया था कि उन्हें ट्रक चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। वकार के अनुसार, पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और रिश्वत लेकर छोड़ा गया। इस प्रकरण की सुनवाई एंटी करप्शन कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जा सके। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का ठोस और विश्वसनीय होना आवश्यक है। अदालत के इस फैसले से दोनों पुलिसकर्मियों को राहत मिली है।
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