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    Explained Cyber Fraud Prevention | अब नहीं चलेगा 'डिजिटल अरेस्ट' का खेल, सरकार ब्लॉक करेगी ठगों का मोबाइल और बैंक खाता

    3 hours from now

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    भारत में पिछले कुछ महीनों में 'डिजिटल गिरफ्तारी' (Digital Arrest) के मामलों में आई बाढ़ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक हालिया रिपोर्ट में सरकार ने एक ऐसी बहु-एजेंसी रणनीति का खाका खींचा है, जो दूरसंचार से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को सुरक्षित बनाने का वादा करती है। धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले SIM कार्डों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।कई हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट, अदालत से आग्रह करती है कि वह प्रमुख अधिकारियों - जिसमें दूरसंचार विभाग (DoT), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) शामिल हैं - को निर्देश जारी करे, ताकि सुरक्षा उपायों का एक समान और समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।दूरसंचार सुधार और SIM की पहचान क्षमता (Traceability)केंद्र सरकार की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों का एक मुख्य केंद्र-बिंदु दूरसंचार नियंत्रणों को सख्त करना है, ताकि साइबर धोखाधड़ी में SIM कार्डों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।केंद्र सरकार ने 'दूरसंचार (उपयोगकर्ता पहचान) नियम' और 'बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है, ताकि SIM जारी करने की प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इन ढाँचों का सख्ती से पालन करने और इनके कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए कहा गया है।यह रिपोर्ट SIM सक्रियण (activation) में शामिल 'पॉइंट ऑफ़ सेल' (PoS) विक्रेताओं के लिए अधिक मजबूत सत्यापन और जवाबदेही तंत्र पर भी ज़ोर देती है, जो DoT के 31 अगस्त, 2023 के परिपत्र के अनुरूप है। इसमें साइबर अपराध के मामलों - जिसमें डिजिटल गिरफ़्तारी घोटाले भी शामिल हैं - में उपयोग किए गए संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले SIM कार्डों को तुरंत ब्लॉक करने का प्रस्ताव किया गया है।इसके अतिरिक्त, दूरसंचार ऑपरेटरों और उनके PoS एजेंटों से कहा गया है कि वे जाँच के दौरान ग्राहक सक्रियण विवरण और PoS डेटा को वास्तविक समय (real-time) में साझा करने की सुविधा प्रदान करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग दें।WhatsApp, प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा उपाय और डिवाइस ट्रैकिंगडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में, यह रिपोर्ट MeitY को निर्देश देती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि WhatsApp उन सुरक्षा उपायों का पालन करे, जिन पर अंतर-विभागीय समिति के साथ चर्चा की गई थी।इन उपायों में DoT के 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र के अनुरूप 'SIM-बाइंडिंग तंत्र' का कार्यान्वयन शामिल है; साथ ही, लंबे समय तक चलने वाली घोटाला कॉलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग भी इसमें शामिल है - जो डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों की एक प्रमुख विशेषता है।यह रिपोर्ट Skype जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लागू किए गए सुरक्षा उपायों के समान अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की जाँच करने का भी सुझाव देती है। इसके अलावा, यह घोटालों में उपयोग की जाने वाली 'डिवाइस ID' की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए तंत्र बनाने का भी आह्वान करती है, ताकि बार-बार अपराध करने वाले लोग अलग-अलग नंबरों का उपयोग करके नए खाते न बना सकें। इसके अलावा, WhatsApp से कहा गया है कि वह Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 का पालन करते हुए, डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखे। साथ ही, स्कैम नेटवर्क्स, किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल (impersonation) और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़े संकेतों पर तुरंत कार्रवाई करके कानून लागू करने वाली एजेंसियों और Indian Cyber ​​Crime Coordination Centre (I4C) के साथ सहयोग करे।बैंकिंग उपाय और एक समान कार्यान्वयनवित्तीय मोर्चे पर, सरकार ने RBI की Standard Operating Procedure (SOP) का समर्थन किया है। यह SOP उन अकाउंट्स पर अस्थायी रूप से डेबिट होल्ड लगाने के लिए है, जिन पर साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह है।यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग करती है ताकि इस SOP का सभी अधिकार क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अलग-अलग High Court के आदेशों के कारण ऐसे मामलों को संभालने में विसंगतियां आई हैं। रिपोर्ट का तर्क है कि एक मानकीकृत ढांचा (standardised framework) होने से प्रतिक्रिया देने की गति तेज़ होगी और पीड़ितों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकेगा।कानूनी ढांचा और निर्णय प्रक्रियायह रिपोर्ट मौजूदा कानूनी ढांचे में मौजूद कमियों को भी उजागर करती है। साथ ही, यह Information Technology Act, 2000 के तहत निर्णय प्रक्रिया (adjudication mechanism) को चालू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के त्वरित विकास की मांग करती है—विशेष रूप से Section 43 के तहत आने वाली शिकायतों के लिए।यह आगे यह भी सिफारिश करती है कि कानून को और मज़बूत बनाया जाए, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में डिजिटल मध्यस्थों (digital intermediaries) के लिए नागरिक दायित्व (civil liability) तय किया जा सके। यह कदम प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक संकेत है।डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम का बढ़ता खतराडिजिटल गिरफ्तारी स्कैम साइबर धोखाधड़ी की एक बड़ी श्रेणी के रूप में उभरे हैं। इनमें अपराधी पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों का रूप धारण कर लेते हैं, और पीड़ितों को गिरफ्तारी, अकाउंट फ्रीज़ करने या पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर—जुर्माने या सुरक्षा जमा (security deposits) के बहाने—पैसे ऐंठते हैं।ये स्कैम आमतौर पर पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए डर, नकली संचार (spoofed communications), जाली दस्तावेजों और लंबी फोन कॉल्स का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में उद्धृत पृष्ठभूमि सामग्री (background material) बताती है कि 2024 में ऐसी घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने समाज के एक विस्तृत वर्ग को प्रभावित किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी और बुज़ुर्ग नागरिक शामिल हैं।हालांकि Indian Cyber ​​Crime Coordination Centre, National Cyber ​​Crime Reporting Portal और Financial Cyber ​​Fraud Reporting System जैसे तंत्र पहले से ही मौजूद हैं, फिर भी यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि दूरसंचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकिंग प्रणालियों और कानूनी ढांचे के बीच एक मज़बूत और अदालत-समर्थित समन्वय की आवश्यकता है।
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