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    फतेहपुर में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण का खुलासा:24 सिलेंडर बरामद, एक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा

    2 hours ago

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    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध गैस सिलेंडरों के भंडारण का खुलासा हुआ है। भिटौरा विकास खंड के लालीपुर गांव में पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक घर से कुल 24 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। बरामद सिलेंडरों में 6 भरे हुए और 18 खाली सिलेंडर शामिल हैं। सभी सिलेंडरों की सील खुली पाई गई। पूर्ति निरीक्षकों की टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांव निवासी मोनू पुत्र छेदीलाल के घर पर यह छापा मारा गया था। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त की बात सामने आई, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यह मामला द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। टीम ने सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर शास्त्री इंडेन गैस सर्विस को सुपुर्द कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर आरोपी मोनू के खिलाफ थाना हुसैनगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने बताया कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर टीम भेजकर छापेमारी की गई, जिसमें मौके से 26 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इस मामले में संबंधित युवक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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