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    गैंगस्टर मामले में 3 दोषियों को 7-7 साल की सजा:मैनपुरी में कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना, 10 साल में आया फैसला

    10 hours ago

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    मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही दोषियों पर 7-7 साल की साज और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला घिरोर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी संगठित गिरोह बनाकर लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। यह गिरोह अवैध तरीके से आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करने में लिप्त था, जिससे क्षेत्र में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ था। अभियोजन पक्ष के एपीओ जगदीश प्रसाद ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 10 अक्टूबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद एडीजे गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए आरोपियों की पहचान अरविंद कुमार पुत्र लख्मी सिंह, शिवकुमार उर्फ शीलू पुत्र महेशचंद्र और अवधेश कुमार पुत्र महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। ये सभी कींठा गांव थाना घिरोर के निवासी हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय था और लोगों में दहशत फैलाकर अपने आर्थिक हित साध रहा था। न्यायालय के इस फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस निर्णय से अपराधियों के बीच सख्त संदेश जाएगा।
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