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    हत्या के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई:दोषी के पास तमंचा हुआ था बरामद, जुर्माना भी लगाया

    11 hours ago

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    जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को काजल मौर्या हत्याकांड के दोषी धर्मेंद्र मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के डेल्हूपुर गांव में हुई थी। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अतिरिक्त, दोषी धर्मेंद्र को आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला कुलदीप मौर्य निवासी मल्लूपुर, सिंगरामऊ द्वारा महाराजगंज थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा है। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी काजल अपने मामा फतेह बहादुर के घर ग्राम देल्हूपुर, महाराजगंज गई थी। 9 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 1:30 बजे, धर्मेंद्र निवासी रतासी, सिंगरामऊ वहां पहुंचा। जब काजल रसोई में खाना निकालने गई, तो धर्मेंद्र ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर काजल के मामा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। काजल गंभीर रूप से घायल थी। धर्मेंद्र ने बताया कि काजल का पेट फट गया है। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल बदलापुर ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने गोली लगने की बात कही, तो धर्मेंद्र वहां से भाग गया। कुछ देर बाद चिकित्सकों ने काजल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 13 फरवरी 2021 को आरोपी धर्मेंद्र को बैहारी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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